रविवार, 8 नवंबर 2020

प्रेमिका की मौत के मामले में प्रेमी क विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश

जौनपुर| महराजगंज थाना क्षेत्र के गोन्दालपुर गांव में छ: मांह पूर्व हुई प्रेमिका की मौत के मामले में न्यायालय ने प्रेमी के विरुद्ध आत्महत्या के लिए प्रेरित करना व आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार महराजगंज थाना क्षेत्र के गोंदालपुर निवासी शकुंतला देवी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था कि मेरी बेटी रूपा(17 वर्ष) मेरे पड़ोसी संतोष कुमार बिंद की अश्लील हरकतों और प्रताड़ना से में मौत हो गई थी।इस मामले में सन्तोष ने मेरी बेटी को एक मोबाइल फोन में दो सिमकार्ड डालकर दिया था।धोखे से सन्तोष ने मेरी बेटी का अश्लील वीडियो बनाकर उसे बराबर धमकाता और प्रताड़ित करता था।अश्लील बातें करता था तथा संबंध बनाने के लिए दवाब देता था।जिससे परेशान होकर मेरी बेटी ने मौत को गले लगा लिया।उसके गले पर चोट के निशान थे।ऐसे में उसकी हत्या की गई।या फिर उसने आत्महत्या किया।उसकी मौत हत्या या आत्महत्या थी। इसका राज मोबाइल कॉल डिटेल से खुल सकता है।यह मोबाइल पुलिस चौकी इंचार्ज ने अपने पास रख लिया है।इस मामले में मैं मुकदमा दर्ज कराने थाने पर गई तो मेरा मुकदमा थाने पर नहीं लिखा गया।ऐसे में मैंने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया।संतोष बराबर मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी देता है।इस मामले में न्यायालय ने थानाध्यक्ष महाराजगंज को आदेशित किया कि समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना प्रारंभ करने की सूचना एक हफ्ते में न्यायालय को प्रेषित करें।


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